NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आज मामले की सुनवाई करेंगी।
लॉ की रिपोर्ट के अनुसा
कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं। एनटीए ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप गलत है कि व्यवस्थागत विफलता के कारण उम्मीदवारों को केवल अंकों के अंतराल की शीर्ष श्रेणी में ही अभूतपूर्व उच्च अंक प्राप्त हुए हैं।
इससे पहले, 15 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दाखिल करने का अवसर देने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपनी प्रतिक्रियाएँ तैयार करने की आवश्यकता है।
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आज होगी नीट-यूजी पेपर लीक याचिकाओं पर सुनवाई
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का अवसर देने के लिए स्थगन दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने शुरू में 15 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 15 जुलाई और 16 जुलाई को व्यक्तिगत कठिनाई का हवाला दिया। 17 जुलाई को छुट्टी होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।
10 जुलाई को दाखिल हलफनामे में केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से नीट-यूजी 2024 के नतीजों का व्यापक डेटा विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि नीट-यूजी 2024 में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या उम्मीदवारों के विशिष्ट समूहों को असामान्य अंकों से अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला है।
5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने NEET-UG 2024 की परीक्षा दी थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। NTA द्वारा आयोजित, NEET-UG देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा है।