Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों में जारी बुलडोजर एक्शन को लेकर 95 पन्नों का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें यह कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी घर को गिराना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मूल रूप से दिल्ली में हुए एक केस से संबंधित है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी नहीं थी।
यह केस जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था लेकिन इसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा जहां बुलडोजर का व्यापक उपयोग देखा गया है खासकर उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और इस फैसले (Bulldozer Action) से अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा।
सरकार ने इस फैसले को माफिया प्रवृत्ति और पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने के दृष्टिकोण से सहायक बताया। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कानून-व्यवस्था की कार्यवाही में संशोधन करने के लिए तैयार है और कानून का सम्मान करते हुए उसके आदेशों का पालन करेगी।