Delhi Election : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। इस दिन दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी रहेगी और बाजार बंद रहेंगे।
लेकिन दिल्ली के बाहर काम करने वाले लोगों के लिए एक अहम सवाल यह है कि क्या उन्हें भी मतदान के दिन छुट्टी मिलेगी। विशेष रूप से, अगर कोई दिल्ली का पंजीकृत मतदाता है, लेकिन नोएडा या गुरुग्राम जैसे अन्य शहरों में काम करता है, तो उसे छुट्टी का प्रावधान मिलेगा या नहीं?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अधिकार
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 135-बी) के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है लेकिन वह नोएडा या गुरुग्राम में कार्यरत है, तो वह अपने नियोक्ता से मतदान के लिए छुट्टी की मांग कर सकता है। यह अधिकार उस कर्मचारी को इस बात की अनुमति देता है कि वह चुनाव के दिन मतदान करने के लिए छुट्टी ले सके, भले ही उसका कार्यस्थल दिल्ली से बाहर हो।
कर्मचारियों के लिए विकल्प
अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं लेकिन नोएडा या गुरुग्राम में काम करते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं
पूरे दिन की छुट्टी
आप 5 फरवरी को मतदान के लिए पूरे दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जो चुनाव के दिन पूरी छुट्टी लेना चाहते हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मतदान केंद्र तक पहुंच सकें और मतदान कर सकें।
आधे दिन की छुट्टी
अगर पूरी छुट्टी लेना संभव नहीं है, तो आप आधे दिन की छुट्टी का अनुरोध कर सकते हैं। इस विकल्प के तहत, कर्मचारी अपने कार्यस्थल से आधे दिन का अवकाश ले सकते हैं, ताकि वे मतदान के लिए समय निकाल सकें।
लचीले काम के घंटे
यदि छुट्टी नहीं मिल रही है, तो कर्मचारियों को लचीले कार्य समय की मांग करने का भी अधिकार है। इसके तहत, नियोक्ता कर्मचारियों को अपनी कार्यघंटियों में थोड़ी लचीलापन दे सकते हैं, जिससे वे मतदान के समय को संतुलित कर सकें।
नियोक्ता की जिम्मेदारी
नियोक्ता (Delhi Election) के लिए यह जरूरी है कि वे कर्मचारियों के चुनाव में मतदान के अधिकार को समझें और उनका समर्थन करें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि नियोक्ता को कर्मचारियों के चुनावी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है।
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