Varanasi: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक गायिका से रेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल की जेल और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को उस समय बड़ा झटका लगा जब 2020 में वाराणसी की एक गायिका द्वारा दायर मामले में अदालत ने उन्हें बलात्कार का दोषी पाया। गायिका ने यह आरोप 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगाया था। , विजय मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, ने उन्हें अपनी बेटी सीमा मिश्रा के प्रचार के लिए बुलाया था। इसके बाद, विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका का यौन उत्पीड़न किया।
बेटे और पोते पर रेप का आरोप
गायिका ने आगे आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न के बाद, जब विजय मिश्रा के बेटे, विष्णु मिश्रा और पोते, विकास मिश्रा उन्हें वाराणसी ले जा रहे थे, तो उन्होंने भी उनके साथ बलात्कार किया। इस मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा को बरी कर दिया, जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने दोषी पाया।
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वाराणसी की गायिका से रेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को दोषी करार दिया है। हालांकि, उनके बेटे और पोते को आरोपों से बरी कर दिया गया है। एक पूर्व विधायक की संलिप्तता और आरोपों की गंभीरता के कारण इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। गायिका ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बलात्कार का आरोप लगाते हुए 2020 में विजय मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत का फैसला इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में आया है, जिस पर जनता की कड़ी नजर है।