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HC: हाईकोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग सभा मामले में पांच अक्टूबर तक दिया स्टे, यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश

by | Sep 27, 2023 | अपना यूपी, बड़ी खबर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के दयालबाग में राधा स्वामी सत्संग भवन के विध्वंस से संबंधित आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक वर्तमान यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है, यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सुनाया। राज्य सरकार का तर्क है कि सभा ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया, जिसके कारण प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जिसमें अनुयायियों के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग और यहां तक कि लाठीचार्ज भी शामिल था। याचिकाकर्ता का दावा है कि सत्संग सभा के नाम पर प्रशासन द्वारा जबरन बेदखली के प्रयास किए गए। कथित तौर पर, अधिकारियों ने न केवल मनमाने ढंग से बुलडोजर तैनात किए, बल्कि भक्तों के खिलाफ लाठीचार्ज भी किया।

याचिका में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये

याचिका में 1935 से 2012 तक के सभी समझौतों, पट्टा कार्यों और आदेशों की प्रतियां सावधानीपूर्वक शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें विवादित भूखंडों से संबंधित प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड के साथ-साथ 19 सितंबर, 2023 को तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस का जवाब भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने सरकार के व्यापक साक्ष्य भी शामिल किए हैं, जिसमें खतौनी (राजस्व रिकॉर्ड) से परे एक दर्जन से अधिक पृष्ठ शामिल हैं। इस दस्तावेज़ में पुलिस के साथ हुए विवाद की तस्वीरें शामिल हैं, जो घटित घटनाओं का व्यापक विवरण पेश करती हैं।

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रविवार का हंगामा

परिसर को खाली कराने की कोशिश के दौरान पिछले रविवार को हिंसक झड़प हुई थी. कथित तौर पर सत्संगियों की ओर से पथराव किया गया, जबकि पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया। हाथापाई में लगभग 50 सत्संगियों को चोटें आईं, साथ ही कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी चोटें आईं।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिका के जवाब में तुरंत मामले को 27 सितंबर को नियमित पीठ की सुनवाई के लिए भेज दिया। साथ ही, प्रशासन को एक मौखिक निर्देश जारी किया गया, जिसमें उन्हें सुनवाई तक कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया गया। चल रहे इस कानूनी झगड़े में राधा स्वामी सत्संग सभा के परिसर का भविष्य अधर में लटक गया है। चूँकि भक्त और अधिकारी आमने-सामने हैं, 5 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय निस्संदेह इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।

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