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Gyanwapi Case: आज भी नहीं हो सकी ASI के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, HC ने दी 30 अक्तूबर की तारीख

by | Oct 4, 2023 | अपना यूपी, बड़ी खबर

प्रयागराज। ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी थी, जिसपर अब बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की, इनमें से तीन याचिकाएं वाराणसी अदालत में 1991 में शुरू किए गए लंबे समय तक चले सिविल विवाद को चुनौती देती हैं। शेष दो याचिकाएं एएसआई के सर्वेक्षण आदेशों का विरोध करती हैं। यह विवादास्पद क्षेत्र हिंदुओं को वहां पूजा करने और अनुष्ठान करने की अनुमति देने की मांग में उलझा हुआ है। अदालत ने अगले सत्र की तारीख 30 अक्टूबर तय करते हुए बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय ने ज्ञानपूर्ण जटिल मामले पर विचार-विमर्श किया

हाईकोर्ट में आज की सुनवाई का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से वाराणसी में चल रहे सिविल विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुनवाई शुरू करने वाली एकल पीठ की अध्यक्षता की। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए दलील दी थी कि इस मामले में पिछले कई वर्षों में लगभग 75 तारीखों पर सुनवाई हुई है, जिसमें तीन फैसले पहले ही दिए जा चुके हैं। त्वरित कार्यवाही के लिए मामले को अचानक मुख्य न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करना स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

मुस्लिम पक्ष ने शिकायतकर्ता पत्र प्रस्तुत करने की मांग की

मुस्लिम पक्ष ने एक शिकायत पत्र पेश करने की भी मांग की जो मामले को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत से मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर को स्थानांतरित करने का आधार बने। हालाँकि, अदालत ने पहले इस तर्क को खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ी थी। इन पांचों याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी में ज्ञानी मस्जिद परिसर के आसपास की जटिल कानूनी कार्यवाही ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ, यह मामला क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दूरगामी प्रभाव रखता है।

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विरासत को संरक्षित करने और पूजा को सुविधाजनक बनाने की चुनौतियाँ

इस मामले के मूल में दो गंभीर चिंताएँ हैं। सबसे पहले, परिसर की विरासत के संरक्षण और विवादित क्षेत्र में हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति देने के संभावित प्रभावों को चुनौती देने वाली याचिकाएं। यह मुद्दा ऐतिहासिक संरक्षण और धार्मिक समायोजन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर टिका है। ये परिसर, जो इतिहास में गहराई से निहित है, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में खड़ा है।

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