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UP News : शहीद पुलिसकर्मियों की अनुग्रह राशि के नियमों में बदलाव, कानूनी अड़चनें समाप्त

by | Nov 21, 2024 | अन्य, अपना यूपी, आपका जिला, ट्रेंडिंग, लखनऊ

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के नियमों को सरल बना दिया है। अब शहीद पुलिसकर्मी के जीवनसाथी, माता-पिता, या कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी यही प्रावधान लागू होंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा और नई व्यवस्था

21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुग्रह राशि देने में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने का ऐलान किया था। इसके बाद गृह विभाग ने मंगलवार को संबंधित शासनादेश में संशोधन कर दिया। अब यह व्यवस्था केवल प्रदेश पुलिस के कर्मियों पर लागू होगी। सेना और अर्द्धसैनिक बलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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अनुग्रह राशि का प्रावधान

  1. शहीद पुलिसकर्मियों के लिए:
    • कुल 50 लाख रुपये में से 40 लाख जीवनसाथी को और 10 लाख माता-पिता को दिए जाएंगे।
    • माता-पिता के न होने पर पूरी राशि जीवनसाथी को और उनके न होने पर कानूनी वारिस को दी जाएगी।
  2. कर्तव्यपालन में मृत्यु होने पर:
    • कुल 25 लाख रुपये में से 20 लाख जीवनसाथी को और 5 लाख माता-पिता को दिए जाएंगे।
    • इसी तरह माता-पिता और जीवनसाथी के न होने पर यह राशि कानूनी वारिस को मिलेगी।

नए प्रावधानों का विस्तृत विवरण

  • शहीद पुलिसकर्मी की पत्नी के न होने पर राशि माता-पिता को मिलेगी।
  • माता-पिता और पत्नी दोनों के न होने पर संपूर्ण धनराशि कानूनी वारिस को प्रदान की जाएगी।
  • महिला पुलिसकर्मियों के मामले में धनराशि उनके पति को दी जाएगी। पति के न होने पर यह कानूनी वारिस को जाएगी।
  • अविवाहित पुलिसकर्मियों की मृत्यु पर पूरी राशि उनके माता-पिता को दी जाएगी।

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