Varanasi : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत दे दी है, जो 2023 में बीएचयू की 20 वर्षीय आईआईटी छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में भी शामिल था। बुधवार को अदालत ने तीसरे आरोपी सक्ष्म पटेल को जमानत प्रदान की। सरकारी वकील मनोज कुमार गुप्ता ने पुष्टि की कि इससे पहले दो अन्य आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को भी जमानत मिल चुकी है।
पीड़िता का शहर छोड़ने का फैसला
मनोज गुप्ता ने बताया कि पटेल को जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने वाराणसी (Varanasi) छोड़कर किसी अन्य शहर जाने का निर्णय लिया है। पीड़िता ने पहले अदालत से अनुरोध किया था कि उसे सुनवाई में वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति दी जाए। बार-बार अदालत जाने से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और आरोपी का सामना करना उसके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। हालांकि, अदालत ने इस याचिका पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
घटना और कानूनी प्रक्रिया
यह घटना 1 नवंबर 2023 की है, जब आईआईटी छात्रा और उसकी सहेली हॉस्टल के बाहर पैदल जा रही थीं। तभी तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए, उन्हें रोककर बंदूक दिखाई, कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया और गैंगरेप किया। घटना के बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।
आरोपियों की जमानत और राजनीतिक संबंध
घटना के दो महीने बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने पहले ही पांडे और चौहान को जमानत दी थी और अब पटेल को भी जमानत मिल गई है। आरोपियों पर बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े होने का भी आरोप है, जो मामले को और गंभीर बनाता है।