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Amroha : नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने पर पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

by | Dec 8, 2023 | अपना यूपी, अयोध्या, आपका जिला, गोरखपुर, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, मुजफ्फरनगर, रामपुर

Amroha : 14 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही जमानत राशि से 40 हजार रुपये का मुआवजा पीड़िता को दिया जाना है। कोर्ट के फैसले के बाद दोषी पक्ष को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. यह घटना बिछराऊं थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी.

थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने काशीराम कॉलोनी के एक मजदूर से दूसरी शादी रचाई थी। महिला के दो बच्चे थे, जिनमें उसकी 14 साल की बेटी भी शामिल थी और दूसरी शादी के बाद उसने दो और बच्चों को जन्म दिया। 18 अप्रैल 2019 की रात महिला अपने रिश्तेदार के यहां गयी थी. तभी सौतेले पिता ने किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न किया।

मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की के भाई-बहन जाग गए। उन्होंने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कमरे की टूटी खिड़की से अपराधी का वीडियो रिकॉर्ड किया. बाद में भीड़ में आरोपी सौतेले पिता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस मामले में पीड़िता के भाई के बयान के आधार पर सौतेले पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और POCSO एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

बाद में पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गये. इस मामले की सुनवाई पिछले सत्र के दौरान विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे.

बुधवार को कोर्ट ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सुनवाई की और आरोपी सौतेले पिता को दोषी पाया। कोर्ट ने उन पर 20 साल की जेल की सज़ा के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

14 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही जमानत राशि से 40 हजार रुपये का मुआवजा पीड़िता को दिया जाना है। कोर्ट के फैसले के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. यह घटना बिछराऊं थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी.

थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने काशीराम कॉलोनी के एक मजदूर से दूसरी शादी रचाई थी। महिला के दो बच्चे थे, जिनमें उसकी 14 साल की बेटी भी शामिल थी और दूसरी शादी के बाद उसने दो और बच्चों को जन्म दिया। 18 अप्रैल 2019 की रात महिला अपने रिश्तेदार के यहां गयी थी. तभी सौतेले पिता ने किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न किया।

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मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की के भाई-बहन जाग गए। उन्होंने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कमरे की टूटी खिड़की से अपराधी का वीडियो रिकॉर्ड किया. बाद में भीड़ ने आरोपी सौतेले पिता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस मामले में पीड़िता के भाई के बयान के आधार पर सौतेले पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और POCSO एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

बाद में पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गये. इस मामले की सुनवाई पिछले सत्र के दौरान विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे.

बुधवार को कोर्ट ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सुनवाई की और आरोपी सौतेले पिता को दोषी पाया। कोर्ट ने उन पर 20 साल की जेल की सज़ा के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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