Rampur : हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 32 लाख रुपये का शमन शुल्क जमा कराने के आधार पर डॉ. तजीन फात्मा को बरी कर दिया है। मामला शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 को दर्ज किया गया था जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी से इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस मामले में डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी। पांच सितंबर को डॉ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 32 लाख रुपये का शमन शुल्क जमा किया है।
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उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए। बिजली विभाग (Rampur) ने इस पर आपत्ति जताई थी लेकिन अंततः कोर्ट ने विद्युत अधिनियम की धारा 152 (2) के तहत इस अर्जी को मंजूर कर लिया और डॉ. तजीन फात्मा को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में भी पेश हुईं।
हमसफर रिजॉर्ट पहले भी विवादों में रहा है। 2019 में सपा नेता आजम खान की मुश्किलों के बढ़ने के बाद रिजॉर्ट को विभिन्न आरोपों का सामना करना पड़ा। पहले इसमें नहर विभाग की जमीन होने की बात सामने आई फिर खाद के गड्ढों की शिकायत हुई और अंततः बिजली चोरी का मामला प्रकाश में आया। इस बीच रिजॉर्ट में प्रशासन की जेसीबी भी दो बार चलाई गई थी।