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Varanasi : ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ पर कोई रोक नहीं, 15 फरवरी को होगी सुनवाई

by | Feb 12, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, ख़बर, टॉपिक, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति, वाराणसी

Varanasi : वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी की तहखाना में पूजा शुरू होने के मामले में मुस्लिम की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार 12 फरवरी 2024 को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध पक्ष। मामले में आज एक घंटे बीस मिनट तक सुनवाई चली। सोमवार की सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को आज अपनी दलीलें रखने का मौका नहीं मिला।

15 फरवरी को मामले की दोबारा सुनवाई होगी। हालांकि आज की सुनवाई के बावजूद व्यास की कार्यशाला में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पूजा के आदेश पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। मुसलमानों के इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने आज एक बार फिर दलील दी कि व्यास की वर्कशॉप में कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं रहा है। हिंदुओं का दावा पूरी तरह गलत है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अयोध्या विवाद की तर्ज पर व्यास परिवार की याचिका खारिज करने का हवाला दिया गया।

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उन्होंने कहा कि बाबरी मामले में निर्मोही अखाड़े के एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूजा का अधिकार मांगा, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि जिला जज को पूछना चाहिए था कि व्यास परिवार किस अधिकार के तहत पूजा शुरू करने की मांग कर रहा है। उनके आवेदन की वैधता निर्धारित करने के बजाय, जिला न्यायाधीश ने सीधे पूजा का आदेश दिया। अब 15 फरवरी को सुबह 10 बजे नए मामले की सुनवाई होगी। 15 फरवरी को होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार, हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अपनी दलीलें रखेंगे।

उम्मीद है कि मामले की सुनवाई 15 फरवरी को पूरी हो जाएगी। अगर कोर्ट उसी दिन फैसला नहीं सुनाता तो फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। आज की सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलें पेश कीं। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अपनी दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गयी है।

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