Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और पीएमजे कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की दलील है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तत्काल रिहाई के हकदार हैं। रविवार (24 मार्च) तक चीफ जस्टिस से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद सुरजीत सिंह यादव ने 22 मार्च को जनहित याचिका दायर कर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध किया था। उस याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मुख्य सचिव से यह बताने का अनुरोध किया गया है कि केजरीवाल किस अधिकार के तहत मुख्यमंत्री पद पर हैं।
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याचिकाकर्ता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी अनुरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार (22 मार्च) को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छह दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।
आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता ने शनिवार को पहली बार एक संदेश पढ़ा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है। ईडी हिरासत के दौरान दिए गए संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी जेल उन्हें अंदर नहीं रख सकती और वह जल्द ही वापस आएंगे।
इससे पहले शुक्रवार (22 मार्च) को ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थी। अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना से कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में बहस करेंगे।