Excise Policy Scam : कथित शराब घोटाला मामले को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (मार्च 27, 2024) को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक की अंतरिम रिहाई (Excise Policy Scam) की मांग वाली याचिका को तुरंत खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि बिना विस्तृत सुनवाई के सुनवाई के आदेश नहीं दिये जा सकते। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रतिक्रिया भी देखना जरूरी है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में दिल्ली के सीएम से पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा।
साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने का समय दिया है। ईडी को 2 अप्रैल 2024 तक हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2024 को होगी। इस बीच, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी गलत बताया था।


