Bareilly Riots Case : सोमवार को इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के मामले में बरेली की जिला अदालत में सुनवाई हुई। मौलाना तौकीर रजा के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौलाना को भगोड़ा घोषित कर दिया और पुलिस को आगे की कार्रवाई (Bareilly Riots Case) का आदेश दिया। अगली तिथि आठ अप्रैल निर्धारित की गयी है। अगर मौलाना पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
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बरेली में 2010 में हुए दंगों के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान को हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। पेशी से ठीक एक दिन पहले उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रजा ने अपने वकील के जरिए बीमारी का हवाला देकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने मौलाना की गैरमौजूदगी पर असंतोष जताया। पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
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