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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा विवाद के बीच NTA को फटकार लगाई, नोटिस जारी करते हुए पूछा ये बड़ा सवाल?

by | Jun 18, 2024 | आपका जिला, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने NEET UG 2024 परीक्षा और उसके परिणामों को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। मंगलवार, 18 जून, 2024 को, न्यायालय ने NTA को 8 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें 0.1 प्रतिशत की भी विसंगति पाए जाने पर गहन जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि यह मामला लाखों छात्रों को प्रभावित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी संभावित त्रुटि को संबोधित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “यदि 0.1 प्रतिशत की भी त्रुटि हुई है, तो इस पर गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लाखों बच्चों से संबंधित है। हम उम्मीद करते हैं कि NTA समय पर उचित कार्रवाई करेगा।” न्यायालय ने सामाजिक निहितार्थों पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि एक अयोग्य व्यक्ति का डॉक्टर बनना समाज के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता ने एनटीए से अपने जवाब में अब तक की गई जांच का ब्यौरा देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी सभी मांगें 8 जुलाई को पेश करें, जो अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि है।

याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने दिन की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “आज की सुनवाई छात्रों के लिए काफी अनुकूल थी। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई, यह संकेत देते हुए कि वे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।”

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पिछली सुनवाई के घटनाक्रम

पिछली सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य समान पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रभावित छात्रों को दो विकल्प दिए: या तो परीक्षा फिर से दें या समय की बर्बादी से बचने के लिए ग्रेस मार्क्स छोड़ दें। छात्रों को या तो 23 जून को होने वाली पुनः परीक्षा में भाग लेने या अपने वास्तविक अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ने का विकल्प दिया गया है। इसके परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है, जो इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों के भविष्य और देश की समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

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