NEET Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली संस्था NTA को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली नई याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है।
काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से होनी है
ये पहला मौका नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जब नीट परीक्षा को दोबारा करवाने और नए सिरे से काउंसलिंग की मांग की गई थी तो उस समय भी अदालत ने ऐसा करने से इनकार किया था। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि पास हुए छात्रों को काउंसलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए. मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से होने वाली है।
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पेपर रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट परीक्षा की जांच, उसे रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। अदालत ने फिर से इन याचिकाओं को सुनने के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। 20 मई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की एनटीए याचिका के संबंध में पहले ही एक नोटिस जारी किया हुआ है।
छात्रों का कहना है कि 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में इन छात्रों को भी बैठने का मौका दिया है। हालांकि, अदालत इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। NTA ने पहले ही अदालत को बता दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र बिना उसके अपनी रैंक स्वीकार करें या फिर दोबारा से एग्जाम में बैठें। इन छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को है, जबकि रिजल्ट 30 जून को आएगा।


