सोशल मीडिया पर दोस्ती के साइ़ड इफेक्ट फिर से देखने को मिला है। मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है। यहां 24 वर्षीय युवक ने पहले तो इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की से दोस्ती का झांसा दिया । इसके बाद उसका भरोसा जीतने के बाद अश्लील तस्वीरों के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करते हुए पिछले चार साल से उसके जिस्म से अपनी हवस की आग बुझाता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि जानकारी के मुताबिक, जिले के बदलापुर इलाके में एक ही इमारत में रहने वाले आरोपी और पीड़िता साल 2021 में सोशल मीडिया पर दोस्त बने थे। अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली।
सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी
बदलापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी उन अश्लील तस्वीरों के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर उसे लगातार अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। इससे तंग आकर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी बातें बता दी।
पीड़िता के परिजन उसे लेकर बदलापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उसके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच की जा रही है।
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बता दें कि कुछ दिन पहले ही ठाणे में एक महिला के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया था। यह आरोप 24 साल के एक युवक पर लगा था, जिसने ब्रेकअप के बाद अपनी लिव इन पार्टनर के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मैसेजिंग एप पर वायरल कर दिया था।
महिला ने बताया अपनी शिकायत
महिला की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपी किरण बागराव ठाणे जिले के शाहपुर का रहने वाला है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। आरोपी ने उससे सोने की ज्वेलरी भी ली थी।
एक बार नहाते हुए आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया, इसके बाद में जब उसने उसके साथ आगे लिव इन में रहने से मना कर दिया तो उसने उसका वीडियो व्हाट्सऐप पर वायरल कर दिया। आरोपी और पीड़ित महिला पिछले साल से इस साल जनवरी तक लिव इन में एक-दूसरे के साथ रहे थे। जिसके आधार पर रविवार 5 जून को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी है।


