दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिर एक बार दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल के मामले की आगे की सुनवाई के लिए स्पेशल जज के पास जाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
क्या है दिल्ली शराब घोटाले का मामला?
दिल्ली शराब घोटाला दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से जुड़ा हुआ है। 17 नवंबर 2021 को इस नई नीति को लागू किया गया था, जिसमें सरकार ने शराब के कारोबार से पूरी तरह से बाहर जाने का निर्णय लिया था। इसके तहत, शराब की दुकानें निजी हाथों में सौंप दी गई थीं। दिल्ली सरकार का दावा था कि इस नीति से शराब माफिया का खात्मा होगा और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।
हाईकोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल को अब स्पेशल जज के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत करनी होंगी। यह कानूनी प्रक्रिया उनकी गिरफ्तारी की वैधता और अंतरिम जमानत की अर्जी पर आधारित होगी। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि मामला अब आगे की कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, और मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस विवादास्पद मामले का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।


