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UP Assistant Teacher’s Case : वायरल पत्र ने शिक्षकों के बीच मचाई खलबली, शिक्षकों को ऋण ना देने का था पत्र में आदेश

by | Aug 20, 2024 | अन्य, अपना यूपी, आपका जिला, ख़बर, टॉपिक, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, लखनऊ

UP Assistant Teacher’s Case : हाईकोर्ट और योगी सरकार के आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे हजारों सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। इस स्थिति ने शिक्षकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसी बीच, मंगलवार को एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों को ओडी लिमिट, व्यक्तिगत ऋण या अन्य प्रकार के ऋण न दिया जाए।

इस पत्र ने हड़कंप मचा दिया और शिक्षकों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि, शाम को एक और पत्र वायरल हुआ, जिसमें पहले वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद स्थिति गर्मा गई है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है और कोर्ट के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है।

इस मामले में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और इस पर सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। मंगलवार को बांदा डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पत्र में कहा गया कि यदि 69,000 भर्ती के शिक्षकों को बैंकों से ओडी लिमिट, ऋण, या व्यक्तिगत ऋण दिया गया है, तो उनके खातों की जांच की जाए और ऋण की वसूली की जाए।

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इसके साथ ही, आदेश दिया गया कि स्थिति स्पष्ट होने तक इन शिक्षकों को कोई ऋण स्वीकृत न किया जाए। यह पत्र दिनभर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा, लेकिन शाम को बैंक का एक और पत्र वायरल हुआ, जिसमें पहले वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया। नए पत्र में कहा गया कि बैंक धन की सुरक्षा के लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

बांदा-चित्रकूट की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टीचर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष जय किशोर दीक्षित ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा लिया गया निर्णय जल्दबाजी में था और सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से सूची तैयार की जाएगी और सोसाइटी शिक्षकों के साथ खड़ी है।

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