RG Kar Case : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह जानकारी मिली है कि सीबीआई ने विशेष अदालत के सामने अपने आरोप पत्र में संजय रॉय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।
घटना का विवरण
आरोप पत्र के अनुसार, संजय रॉय, जो स्थानीय पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत था, ने कथित तौर पर 9 अगस्त को एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता उस दिन छुट्टी के दौरान अस्पताल के सेमिनार रूम में सो रही थी, तभी आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया।
चार्जशीट में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं
सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, चार्जशीट में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संजय रॉय ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल, सीबीआई मामले की गहन जांच जारी रखी है।
उच्च न्यायालय का याचिका पर निर्णय
इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें एस्प्लेनेड में जूनियर डॉक्टरों के धरने को सड़क के किनारे स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस स्थान पर यातायात प्रभावित हो रहा है।
पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत चिकित्सक, जो शनिवार से शहर के बीचों-बीच इस स्थान पर आमरण अनशन कर रहे हैं, न्याय और चिकित्सकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
न्यायालय का आदेश
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और याचिकाकर्ता को दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद अदालत में वापस आने की सलाह दी।
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