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UP News : यूपी सरकार का नया कानून, खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने की नई पहल

by | Oct 16, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, टॉपिक, ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने-पीने की चीजों को दूषित करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक नया कानून लाने का निर्णय लिया है। इस नए अध्यादेश का नाम “यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फ़ूड (राइट टू नो) अध्यादेश 2024” रखा गया है। इस अध्यादेश के तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होगा कि वे किस प्रकार का खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और इसे कौन तैयार कर रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अध्यादेश पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए कठोर नियम और कानूनों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेता कौन है।

इस नए कानून के तहत, केवल दूषित या छद्म तरीके से खाने-पीने की चीजें देने वालों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे गतिविधियों में लिप्त लोगों पर भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इसके तहत, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। उल्लंघन के मामलों में कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा।

इसके साथ ही, सरकार “छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024” लाकर इस दिशा में सख्त कार्रवाई करने की योजना भी बना रही है। यह कदम समाज में साफ-सफाई और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

हाल ही में, योगी सरकार (UP News) ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का सुझाव दिया था, जिसे विपक्ष ने विरोध का सामना किया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून आवश्यक है।

इस नए कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक करना और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। सरकार की इस पहल को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।

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