UP News : सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने जयंत चौधरी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी को सजा देना असंवैधानिक है।
रोहित अग्रवाल ने लिखा कि जयंत चौधरी का हमेशा से मानना है कि न्यायपालिका ही देश को सही तरीके से चला सकती है और सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए। रालोद के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और बिना सुनवाई के आरोपी का घर तोड़ना कानून के खिलाफ है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करना सजा नहीं हो सकता और अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘बुलडोजर न्याय’ पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश का काम नहीं कर सकते, आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकते, और उनका घर नहीं गिरा सकते।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्णय सुनाया कि सिर्फ आरोपी या दोषी होने के आधार पर लोगों के घरों को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। जस्टिस गवई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का रातभर सड़कों पर रहना उचित नहीं है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए और नोटिस जारी होने के बाद भी कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। साथ ही, तोड़फोड़ की कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। हालांकि, यह निर्देश सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण या अदालत द्वारा आदेशित विध्वंस पर लागू नहीं होगा।