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UP News : कस्टमर को धोखा देना अब पड़ेगा महंगा, यूपी में बिल्डरों के लिए नए नियम लागू

by | Dec 28, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, ख़बर, ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

UP News : उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में धोखाधड़ी और गलत कामों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक संस्था (यूपी रेरा) ने नए नियमों के तहत बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके।

हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर में कई शिकायतें सामने आई थीं, जिनमें बिल्डरों ने ग्राहकों से वादा करके अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया और कई बार नक्शा बदलकर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता में गिरावट ला दी। इसके अलावा, एडवांस राशि लेकर उसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की शिकायतें भी आई थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए यूपी रेरा ने नए नियमों को लागू किया है, जो ग्राहकों के निवेश को सुरक्षित बनाएंगे।

इन नए नियमों (UP News) के तहत, बिल्डरों को अब हर तीन महीने में अपनी परियोजना की रिपोर्ट यूपी रेरा को प्रस्तुत करनी होगी। अगर कोई बिल्डर निर्धारित समय पर तिमाही रिपोर्ट नहीं देता है, तो उस पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बिल्डर एक साल तक कोई रिपोर्ट नहीं देता, तो उसे ₹25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रखना और ग्राहकों को सही जानकारी देना है, ताकि उनकी संपत्ति का सुरक्षित निवेश हो सके।

यूपी रेरा ने परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए भी शुल्क में बदलाव किया है। अब परियोजना की दूरी के आधार पर शुल्क तय किया गया है। अगर परियोजना 100 किलोमीटर तक की दूरी पर है, तो निरीक्षण शुल्क ₹2000 होगा। वहीं, 100 से 200 किलोमीटर तक की परियोजनाओं के लिए ₹4000 शुल्क लगेगा। 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित परियोजनाओं के लिए ₹7500 शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क ₹1000 हुआ करता था। इस बदलाव का उद्देश्य रेरा के खर्चों को कवर करना और परियोजनाओं का सही निरीक्षण सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, परियोजना के दस्तावेजों की जांच के लिए भी शुल्क तय किया गया है। अब, एक घंटे की जांच के लिए ₹100 का शुल्क लिया जाएगा। यदि जांच एक घंटे से अधिक समय लेती है, तो प्रति घंटा ₹200 का शुल्क लिया जाएगा।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय घोष रेड्डी ने बताया कि इन नए नियमों और शुल्क संरचनाओं का उद्देश्य रेरा के खर्चों को कवर करना और ग्राहक व बिल्डर के बीच विश्वास को मजबूत करना है। उनका कहना था कि रेरा का लक्ष्य बिल्डरों को जिम्मेदार बनाना और ग्राहकों के निवेश को सुरक्षित बनाना है।

नए साल (UP News) से लागू होने वाले ये नियम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को अधिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्डरों को अपनी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सही जानकारी प्रदान करनी होगी, जिससे ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा। यूपी रेरा की इस पहल से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार की उम्मीद है, जो ग्राहकों और बिल्डरों दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

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