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CJI Sanjiv Khanna : सुप्रीम कोर्ट ने BPSC पेपर लीक मामले में दाखिल याचिका पर विचार करने से किया इनकार, जानिए क्या कहा

by | Jan 8, 2025 | ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

CJI Sanjiv Khanna : सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर मंगलवार (7 जनवरी, 2025) को विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना हाईकोर्ट का रुख करें।

याचिकाकर्ता ‘आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट’ की ओर से पेश हुए एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि देश ने बिहार पुलिस की बर्बर कार्रवाई देखी है, जो उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर की गई थी, जिन्होंने बीपीएससी की विवादास्पद परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम आपसे पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कह रहे हैं।” हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा, “यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है,” जिसे उन्होंने प्रमुख मुद्दा बताया।

सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे कहा, “हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम शुरुआती अदालत नहीं हो सकते हैं। हमें लगता है कि यह (न्यायिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से) उचित और त्वरित सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट ही अधिक उपयुक्त स्थान होगा।”

याचिकाकर्ता ने पीठ को यह भी बताया कि जिस स्थान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, वह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के पास ही था, और इस पर स्वत: संज्ञान लिया जा सकता था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि बिहार पुलिस ने 13 दिसंबर, 2024 को बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों पर कथित तौर पर बल प्रयोग किया।

बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के लिए पटना में 22 केंद्रों पर चार जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। पुनर्परीक्षा के लिए पात्र 12,012 उम्मीदवारों में से कुल 8,111 उम्मीदवारों ने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया और 5,943 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का निर्णय लिया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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