UP News : संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर (रिज्वांइडर) दाखिल करना होगा।
इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है, जब इस मामले को एक फ्रेश केस के तौर पर सुना जाएगा।
यह मामला 19 नवंबर को संभल की जिला अदालत में दाखिल किया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल काल में शाही जामा मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां पहले हरिहर मंदिर था। अदालत ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। 24 नवंबर को हुए दूसरे सर्वेक्षण के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की, जिसमें चार लोगों की मौत और कई घायल हो गए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग वाले नए मुकदमों पर सुनवाई करने से रोक रखा है। मुस्लिम पक्ष के वकील शकील अहमद वारी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की प्रति अदालत में दाखिल की। जिला अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है।


