UP News : उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब महंगा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। विशेष रूप से, अब बाइक पर चालक और सवारी दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। लखनऊ में 26 जनवरी 2025 से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के आदेशों और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की परिवहन विभाग की पहल के तहत, जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने इस नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम-201 का हवाला देते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए बीआईएस मानकों वाला सुरक्षात्मक ‘हेडगियर’ पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ के सभी पेट्रोल पंपों को 26 जनवरी से बिना हेलमेट पाए गए बाइक चालकों और सवारियों को ईंधन देने से मना करने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को परिसर में नई नीति की जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें। इससे बाइक चालकों की निगरानी की जा सकेगी और किसी भी विवाद से बचा जा सकेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


