UP News : मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में बीते साल 24 नवंबर 2023 को एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना का पूरा विवरण
थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि नौगांव निवासी विष्णु को गांव के ही तरुण चंद चतुर्वेदी ने चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चाकू के वार से विष्णु का पेट फट गया और हमलावर उसे मरा समझकर मौके से फरार हो गया। घटना के समय मौजूद गांव के सुभाष ने विष्णु को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि, सुभाष को भी तरुण ने जान से मारने की धमकी दी।
चोट की गंभीरता को देखते हुए विष्णु को जिला अस्पताल से आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 4 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई और न्यायालय का निर्णय
विष्णु के भाई सरदार की शिकायत पर पुलिस ने तरुण चतुर्वेदी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तरुण चतुर्वेदी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
न्यायिक प्रक्रिया में अहम संदेश
यह सजा न्यायिक प्रणाली (UP News) में आम जनता के प्रति विश्वास को मजबूत करने का काम करती है। ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त सजा समाज को यह संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी।
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