UP News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने दिया। याचिका सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने यौन शोषण के मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
सांसद के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने घटना के चार साल बाद मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे साफ है कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि राठौर एक दबंग नेता हैं और उनके प्रभाव के चलते ही पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराने में देर की।
राठौर के वकील ने अदालत से आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर सत्र न्यायालय में समर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले, सीतापुर की सत्र अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के अनुसार, 15 जनवरी को एक पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि राकेश राठौर ने शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में मदद का वादा कर चार साल तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने अपने दावे के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है।
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पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच के बाद सीतापुर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और न्यायाधीश के समक्ष बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उसने अपनी शिकायत को दोहराया। पुलिस ने उसे सुरक्षा भी प्रदान की है और कानूनी कार्रवाई जारी है।
राकेश राठौर पहले भाजपा में थे और 2017 में सीतापुर से विधायक चुने गए थे। मई 2021 में उनकी सरकार की आलोचना करते हुए कई ऑडियो लीक हुए थे, जिसमें वे कोरोना प्रबंधन और पार्टी में जातिवाद पर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीतापुर सीट से कई बार के सांसद रहे राजेश वर्मा को हराकर जीत दर्ज की।