UP Two Helmet Rule: उत्तर प्रदेश में बाइक या स्कूटी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया है कि अब राज्य में किसी भी दोपहिया वाहन की बिक्री बिना दो ISI प्रमाणित हेलमेट के नहीं होगी। यह नियम चालक और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और खासकर दोपहिया वाहन चालकों की मौतों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। सरकारी आकलन के मुताबिक, अधिकतर मामलों में हेलमेट न पहनना जान जाने की बड़ी वजह बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाहन खरीद प्रक्रिया को ही हेलमेट से जोड़ दिया गया है।
वाहन के साथ मिलेंगे दो हेलमेट
नए निर्देशों के अनुसार—
- एक हेलमेट वाहन चालक के लिए
- दूसरा हेलमेट पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए
दोनों हेलमेट ISI मार्क वाले होना अनिवार्य होगा। हालांकि, इनकी कीमत वाहन खरीदने वाले ग्राहक को ही चुकानी होगी।
डीलरों की जवाबदेही भी तय
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि दोपहिया वाहन विक्रेताओं को:
- वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा
- हेलमेट दिए जाने का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करना होगा
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में इसका उल्लेख करना होगा
नियम तोड़ने पर डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
हेलमेट नियम तोड़ने पर कड़ी सजा
सरकार ने जुर्माने और दंड को भी पहले से ज्यादा सख्त किया है—
- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर ₹1000 का चालान
- ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द
- बार-बार उल्लंघन पर और सख्त कार्रवाई
सीएम योगी की सीधी निगरानी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़क सुरक्षा अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो
- ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं
- ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण लगाया जाए
- हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों पर कोई ढील न दी जाए
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप फैसला
यह कदम सुप्रीम कोर्ट और रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप माना जा रहा है। अदालत पहले ही राज्यों को हेलमेट नियमों को सख्त करने की सलाह दे चुकी है।
जान बचाना सरकार की प्राथमिकता
योगी सरकार का कहना है कि यह नियम सख्त जरूर है, लेकिन इसका मकसद लोगों की जान बचाना है। लंबे समय में यह फैसला हजारों सड़क हादसों में जान जाने से रोक सकता है।
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