UP News: यूपी के अधिकारियों ने कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के नाम पर लगभग 13 करोड़ रुपये मूल्य की 5.0510 हेक्टेयर जमीन के बराबर लगभग 20 बीघा जमीन जब्त कर ली है। बेनामी संपत्ति के नाम पर रखी गई जमीन बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारक हुबलाल के नाम पर पंजीकृत थी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई. पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की सिफारिश पर कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का फैसला सुनाया।
अतीक अहमद ने हुबलाल के नाम का इस्तेमाल कर 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियां खरीदी थीं. उसने हुबलाल के नाम पर इन संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए 14 व्यक्तियों को मजबूर किया और धमकी दी थी। अतीक अहमद, नियाज़, जाहिद, रियाज़ और मोहम्मद शेख सहित चार अन्य लोगों पर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप लगे। इस मामले की जांच वर्तमान में कैंट पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद, हुबलाल ने स्वेच्छा से पुलिस से संपर्क किया, और खुलासा किया कि अतीक के गिरोह ने जबरन उसके नाम पर जमीन लिखवाई थी। वह अब इस संपत्ति को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय जैसे उद्देश्यों के लिए सरकार को हस्तांतरित करने को तैयार है। हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानापुर गांव का रहने वाला है और बीपीएल कार्डधारक है. उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अनिश्चित है।
संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान अतीक ने हुबलाल को डराया-धमकाया भी था, यही वजह है कि जमीन कब्जाने के बाद हुबलाल अतीक अहमद का नाम लेने से भी कतरा रहा है. एसपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक पुलिस अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी गहन जांच कर रही है. संपत्ति जब्ती की कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक दिनेश द्विवेदी की अहम भूमिका रही
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अतीक अहमद गैंग पर नकेल
इसके अलावा, अधिकारी अतीक के परिवार और गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों की बेनामी संपत्तियों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। यदि ऐसी अन्य संपत्तियों का पता चलता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों की जब्ती अतीक अहमद गिरोह के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है।