MP-MLA Court : सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार सिंह गोंड को लेकर एक अहम खबर सामने आई है. गौरतलब है कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने विधायक रामदुलार सिंह गोंड को रेप के एक मामले में दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. फैसले के फलस्वरूप रामदुलार गोंड की विधान सभा सदस्यता समाप्त हो गयी है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को अदालत ने गोंड को इस मामले में दोषी पाया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में जेल में डाल दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
4 नवंबर 2014 को पीड़िता परेशान हालत में घर पहुंची और आरोप लगाया कि रामदुलार गोंड ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. उस समय गोंड विधायक नहीं थे लेकिन उनकी पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थीं. इसके बाद पीड़ित परिवार ने गोंड के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के बाद गोंड पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया। पीड़िता के परिवार के मुताबिक गोंड ने एक बार नहीं बल्कि कई बार लड़की का यौन उत्पीड़न किया था।
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बलात्कार के गर्भवती हुई थी पीड़ित
पीड़िता के वकील के मुताबिक बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई। अदालत ने डीएनए परीक्षण का भी आदेश दिया था लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। दूसरे पक्ष ने अपने बचाव को आधार बनाने का प्रयास किया। विभिन्न तरीकों से दबाव डाला गया यहां तक कि जब पीड़िता अपने ससुराल गई तो धमकियों का सहारा लिया गया। हालांकि पीड़िता अपनी गवाही पर कायम रही और हम पूरे मुकदमे के दौरान उसके मामले का समर्थन करते रहे और फैसला हमारे पक्ष में आया है।


