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UP News: ‘माई लॉर्ड, बस इतना रहम कीजिए कि..’ बौखलाए माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी ने जब जज के सामने विनती करते हुए रखी मांग, जानिए क्या हुआ?

by | Dec 16, 2023 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, वाराणसी

UP News: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वाराणसी की एक अदालत ने 1997 के एक मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई तो माफिया डॉन बुरी तरह बौखला गया। फैसला सुनते ही उसने दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए और सिर झुका लिया। उसने लगातार न्यायाधीश से विनती करते हुए कहा, “माई लार्ड, इतनी दया करो कि मेरी सभी सजाएं एक साथ पूरी हो जाएं।” जज ने मुख्तार की दलील स्वीकार कर ली और घोषणा कर दी गई कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. इस जानकारी की पुष्टि बांदा जेल प्रशासन ने की है।

मुख्तार अंसारी को अपने पुराने मामलों में कड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है

दरअसल, मुख्तार अंसारी को अपने पुराने मामलों में कड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। हालिया घटनाक्रम में, वाराणसी की एक अदालत ने धमकी देने से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले में हिस्सा लिया। जेल के सूत्रों के मुताबिक, सजा सुनकर मुख्तार हैरान रह गया। उसने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ा और झुक गया। कुछ देर तक विचार करने के बाद वह गिड़गिड़ाने लगा, “, ‘मी लॉर्ड इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चलें’ जेल प्रशासन के सूत्रों के आधार पर अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और सभी सजाएं एक साथ काटने का आदेश पारित कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार अपने बैरक में वापस चला गया।

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गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी इस वक्त अपनी बैरक में तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। जेल सूत्रों से यह भी पता चला है कि उसने दाढ़ी बढ़ा रखी है और बाल लंबे रखे हैं. कानूनी मामलों के तनाव और पारिवारिक तनाव ने उन्हें रातों की नींद हराम कर सोचने पर मजबूर कर दिया है।

पिता से मिलने बेटी निखत बानो पहुंची जेल

हाल ही में उसकी बेटी निखत बानो माफिया पिता अतीक से मिलने उसके बैरक में गईं। मुलाकात के दौरान उसने अपने पोते पर स्नेह जताते हुए कहा, ”हम अभागे हैं, दादा खुशी की जगह तनाव दे रहे हैं.” जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलने पर मुख्तार की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाती है। शुक्रवार को उसे कई जिलों की अदालतों में पेश किया गया। धमकी देने से जुड़े मामले में वाराणसी कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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