UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका लगा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने गहन सुनवाई के बाद 30 नवंबर को यह फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने से पहले उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई. हालांकि, अग्रिम जमानत खारिज होने से अब पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है।
इससे पहले 3 नवंबर को हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। हालाँकि, अदालत ने उमर अंसारी के वकील, उपेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि मामला राजनीति से प्रेरित है।
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उमर अंसारी के खिलाफ मामला मऊ में विधान सभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ बयान से जुड़ा है. उन्होंने मंच से प्रशासन के खिलाफ धमकी दी थी, जिसके बाद कोतवाली मऊ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उमर अंसारी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, जबकि उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। प्रारंभिक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद, यह चल रही कानूनी कार्यवाही में उमर अंसारी के लिए एक और कानूनी झटका है।