राजनीति

अपना यूपी

क्राइम

बड़ी खबर

स्पोर्ट्स

वेब स्टोरीज

खबर

Uttar Pradesh : साफ-सफाई करने वाले श्रमिकों के परिजनों को सरकार ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान

by | Jan 18, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, गौतमबुद्धनगर, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, लखनऊ

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। पूर्ण विकलांगता पर 20 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 10 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने सरकारी आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये। 2013 में बनाया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल सफाई को संबोधित करता है। इसमें श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अक्टूबर 2023 में नए आदेश जारी किए।

ये भी पढ़ें : Ayodhya Ram Mandir News : समारोह का आज तीसरा दिन मंदिर में प्रवेश करेंगे राम लला

इन निर्देशों के आधार पर नगर विकास विभाग ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। नगर निकायों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में शामिल नियमित, संविदा, कार्य-प्रभारित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नियुक्त अधिकारी नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर परिषदों और नगर पंचायतों में प्रभारी अधिकारी जैसे पदों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं को भी लगाया जाता है जिनके माध्यम से सफाई के लिए श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। इसलिए नियोक्ताओं को इन श्रमिकों के लिए बीमा पॉलिसी रखना आवश्यक है। इन पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का भुगतान नियोक्ताओं द्वारा किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सफाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति में, प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मुआवजा मिल सके।

ये भी देखें : Seema Haider On Ram Mandir : राम भक्ति में डूबी सीमा हैदर, प्रभु राम के भजन को गाया | Dainik Hint

अपना यूपी

क्राइम

आपका जिला

वीडियो

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर