ASI Survey : ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI Survey) की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी को लेकर मामले में संबंधित पक्षों ने गुरुवार को कोर्ट में याचिका दायर की। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संबंधित पक्षों को जल्द ही एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त होगी।
कोर्ट ने दिया था दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने का आदेश
गौरतलब है कि बुधवार को कोर्ट ने एएसआई को दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया था और कहा था कि 800 पन्नों की रिपोर्ट ईमेल के जरिए उपलब्ध नहीं होगी। प्रत्येक पक्ष को रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने के लिए जिला अदालत के खजाने में 3500 रुपये जमा करने होंगे।
मीडीया कवरेज पर कोई प्रतिबंध नहीं
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण की अदालत ने एएसआई को सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षों व उपायुक्त को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट के मीडिया कवरेज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय के हित में विरोधी पक्षों को सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराना उचित है और रिपोर्ट के खिलाफ कोई भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
ये भी देखें : Ram Mandir Darshan: राम राज्य की शुरुआत’, केशव प्रसाद मौर्य ने भक्तों से की ये अपील


