सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार 29 मई को ही आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सीएम केजरीवाल ने खटखटाया एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में आज गुरुवार (30 मई, 2024) की दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई हो सकती है।सीएम केजरीवाल अपनी याचिका में कहा था गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो कम हुआ है। मेरा कीटोन लेवल भी हाई है। किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। इसलिए मुझे PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। सेहत का हवाला देते अरविंद केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन के लिए गुहार लगाई हैं।
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लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के सातवें चरण और आखिर चरण को लेकर वोटिंग होनी है।
ईडी ने आखिर क्या लगाया अरोप
ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुई मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य साजिशकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करार दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि इसमें आम आदमी पार्टी AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी AAP ने ईडी के दावे को बेबुनियाद बताया है।
आतिशी ने क्या कहा ?
येAAP की नेता आतिशी ने हाल ही में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना के लिए किया जा रहा है, हालांकि लोग ये सब देख रहे हैं और इसका जवाब भी देंगे।


