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Allahabad High Court : इलाहाबाद हाई कोर्ट का चलती ट्रेन में गैंगरेप मामले पर रुख सख्त, रेल मंत्रालय को जारी नोटिस

by | Feb 6, 2024 | अपना यूपी, प्रयागराज, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Allahabad High Court : उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2016 में हुए सामूहिक यौन उत्पीड़न और एक महिला को चलती ट्रेन से फेंकने के परेशान करने वाले मामले पर रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बी.आर. खंडपीठ के सिंह ने मौन में हुई घटना को लेकर सोमवार को सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लिया।

कार्यवाही के दौरान, अदालत को सूचित किया गया कि पीड़िता को रुपये का मुआवजा दिया गया है। वादे में से 2,81,000 रु दिए गए। जबकि 4,00,000 देने का वादा किया गया था। अदालत ने सवाल किया कि शेष राशि अभी तक क्यों नहीं दी गई। मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में होनी है।

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देश में बलात्कार के खिलाफ कड़े कानूनों के बावजूद चलती ट्रेनों में भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में ऐसी ही एक घटना राजस्थान के चुरू में घटी, जहां 28 साल की एक महिला के साथ चलती ट्रेन में रेप किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति ने महिला को यह दावा करके फुसलाया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है, और उसे अपने भाई की सुरक्षा के लिए उससे मिलने के लिए मजबूर किया। पहुंचने पर उस व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठाया और अंदर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

चल रहे मुद्दे को उजागर करने वाली घटनाएं

एक व्यक्ति ने एक महिला को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है, और उसे जबरन ट्रेन में ले गया जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

दिसंबर 2023 में एक यात्री ट्रेन के अंदर 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया था। यह हमला सतना में उचहरा की यात्रा के दौरान लगभग खाली कोच में हुआ।

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ये घटनाएं यात्री ट्रेनों जैसे सुरक्षित माहौल में भी महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाती हैं। ऐसे अपराधों से निपटने के निरंतर प्रयासों के बावजूद ट्रेन यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत उपायों की तत्काल आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप इन जघन्य अपराधों को रोकने और देश भर में महिलाओं की भलाई की रक्षा के लिए व्यापक कार्रवाई और निवारक उपायों की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है।

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