Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर आधारित है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया गया था। इस समझौते के तहत आयुष्मान भारत मिशन को दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं दलीलें
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह शामिल थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की धारा 1, 2 और 18 के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर रहा था, जो उनकी संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।
क्या है इस योजना का उद्देश्य
यह योजना देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है और इसके तहत 10 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा योजना के तहत देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और जनकल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश
दिल्ली (Delhi News) में इस योजना के लागू न होने की स्थिति में, 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जताई गई थी और पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग की गई थी। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का आदेश दिया था।
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