Jagdeep Dhankhar: 21 जुलाई की रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही उनका इस्तीफा सामने आना अप्रत्याशित था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ ने यह पद छोड़ा, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सामने दो बड़े फैसलों की चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर पार्टी को नए उपराष्ट्रपति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार खोजना है, वहीं दूसरी ओर पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी करनी है।
भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर भी असमंजस
भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका था। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद अब पार्टी को स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। फिलहाल नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। ऐसे में भाजपा को जल्द ही संगठनात्मक मजबूती के लिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना होगा।
उपराष्ट्रपति के लिए किस तरह के चेहरे की तलाश?
भाजपा उपराष्ट्रपति के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेगी, जिसे संवैधानिक जिम्मेदारियों का अनुभव हो और जो न केवल राज्यसभा की कार्यवाही को बेहतर ढंग से संचालित कर सके, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी पार्टी के भविष्य के एजेंडे को मजबूती प्रदान कर सके। पार्टी की दृष्टि 2029 के लोकसभा चुनाव की ओर भी है, लिहाजा उपराष्ट्रपति पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जो उस दिशा में राजनीतिक संतुलन बनाने में सहयोगी हो।
उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द होंगे चुनाव
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को जल्द से जल्द भरने के लिए चुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग को प्रक्रिया शुरू करनी होगी ताकि नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जा सके।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ संवैधानिक योग्यताएं तय हैं।
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।
- वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा अधीनस्थ निकाय के अधीन लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
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