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Mukhtar Ansari: जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा

by | Sep 25, 2023 | अपना यूपी, क्राइम, बड़ी खबर | 0 comments

नई दिल्ली। गैंगस्टर हलकों में एक प्रमुख नाम मुख्तार अंसारी को एक हाई-प्रोफाइल मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिससे अंसारी को थोड़ी राहत मिली, जो आपराधिक गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता से संबंधित कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। सजा के साथ-साथ, उच्च न्यायालय ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, एक कदम जिसे अब आगे के विचार-विमर्श तक रोक दिया गया है।

मामले की एक झलक

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला 2009 का है जब गाजीपुर पुलिस ने करंडा थाने में कपिल देव सिंह की हत्या के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, अंसारी पर मोहम्मदाबाद में मीर हसन पर जानलेवा हमला कराने का भी आरोप था। इन आरोपों ने उसे एक गैंगस्टर मुकदमे के केंद्र में ला दिया, जिसके कारण अंततः उसे दोषी ठहराया गया। 29 अप्रैल को, ग़ाज़ीपुर जिला विशेष न्यायालय ने अंसारी को दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई। हालाँकि, इस निर्णय को स्वयं अंसारी की ओर से कानूनी चुनौती मिली, जिसके बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट का फैसला

जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सजा के साथ-साथ लगाए गए जुर्माने के निष्पादन को निलंबित करके हस्तक्षेप किया, लेकिन उसने सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार नहीं किया। एकल पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने अंसारी की 10 साल की सजा को पुख्ता करते हुए फैसला सुनाया.

वर्तमान कैद की स्थिति

फिलहाल, मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अन्य लंबित मामलों में उन्हें अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई है। विभिन्न अन्य मामलों में सुनाई गई सज़ाओं के कारण, अंसारी जेल में अपनी सजा जारी रखेंगे। गौरतलब है कि अवधेश राय हत्याकांड में उन्हें पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. कुल मिलाकर, अंसारी को छह अलग-अलग मामलों में सजा का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी कैद की स्थिति और मजबूत हो गई है।

 

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