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Maharashtra News: मराठा आरक्षण आंदोलन आज हो सकता है खत्म, मनोज जरांगे बोले – “हम जीत गए हैं”, हाई कोर्ट ने सरकार और आंदोलनकारियों से पूछे सवाल

by | Sep 2, 2025 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Maharashtra News: महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार ने मराठा समुदाय को लेकर तय मांगे पूरी कर दीं, तो आंदोलन आज (2 सितंबर, मंगलवार) खत्म किया जा सकता है।

इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर गंभीर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य सरकार और आंदोलनकारियों दोनों को कड़ी फटकार लगाई।

मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि “अगर सरकार मराठा समुदाय को ‘कुनबी’ श्रेणी में शामिल करने का GR (सरकारी आदेश) जारी कर देती है, तो मैं आज रात 9 बजे तक आंदोलन खत्म कर दूंगा और मुंबई से रवाना हो जाऊंगा।”

उन्होंने अपने समर्थकों से मंत्रियों की मौजूदगी में कहा –”हम जीत गए हैं।”इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा किया है।

इस आंदोलन के चलते मुंबई की सड़कों पर काफी अफरातफरी और ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे शामिल थे, ने राज्य सरकार और आंदोलनकारियों से सख्त सवाल पूछे।

कोर्ट ने पूछा

  • “आपने आंदोलन को इस स्तर तक क्यों पहुंचने दिया?”
  • “जब शहर में 60 हजार से 1 लाख लोग पहुंचे, तो आपने क्या कदम उठाए?”
  • “गाड़ियां हर जगह पार्क कर दी गईं, ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया, मुंबई वालों को क्यों परेशानी हुई?”

आंदोलनकारियों ने आज़ाद मैदान में धरना जारी रखने की अनुमति बढ़ाने के लिए पुलिस से अपील की थी, जो मुंबई पुलिस ने ठुकरा दी। इसके खिलाफ आंदोलनकारी हाई कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से मशहूर वकील सतीश मानशिंदे पेश हुए।

मानशिंदे ने कहा कि आंदोलनकारियों ने मीडिया के ज़रिए लोगों से गाड़ियां हटाने और लौटने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि “अगर तुरंत जगह खाली नहीं की गई, तो हम 3 बजे के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे।”

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि

  • पुलिस लगातार भीड़ हटाने की कोशिश कर रही है।
  • लाउडस्पीकर से घोषणाएं की गईं।
  • कई वाहनों को हटाया गया है।
  • इसके सबूत में फोटो और वीडियो भी हैं।

लेकिन कोर्ट ने कहा कि “फोटो और वीडियो काफी नहीं हैं। अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।”

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