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Manish Sisodia : CJI चंद्रचूड़ ने सिंघवी की दलील पर कहा – मैं इस पर गौर करूंगा… जेल में बंद मनीष सिसोदिया का इंतजार होगा खत्म?

by | Jul 9, 2024 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Manish Sisodia : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार, 8 जुलाई, 2024 को एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अदालत में पेश हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के जवाब ने सिसोदिया की रिहाई की उम्मीद जगा दी है।

4 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से पहले इनकार कर दिया था। अब सिसोदिया ने एक बार फिर अदालत से अपनी जमानत पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह सिसोदिया की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम देखेंगे।”

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कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया डेढ़ साल से जेल में हैं और कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए, सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। सिंघवी ने कहा, “मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन यह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, और उन्होंने मुझे 3 जुलाई के बाद फिर से याचिका दायर करने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने की अनुमति दी थी।” इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, “क्या आपने इसे ईमेल किया है… मैं इस पर गौर करूंगा।”

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले, उन्होंने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

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