माफिया के खौफनाक चेहरें अतीक और अशरफ की हत्याकांड के समय मौकाए वारदात पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आज भी उन तीनों आरोपियों पर आरोप तय नहीं हुए। 16 अक्टूबर को तीनों आरोपियों की अगली सुनवाई होगी। बताया जा रहा हैं कि जिला जज संतोष रॉय इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जिनकी छुट्टी होने के कारण शूटर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोर्ट में तीनों मुजरिमों की सुनवाई होनी थी। 13 जुलाई को शूटर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी पर चार्जशीट दर्ज हुई हैं। तीनो आरोपियों का एसआईटी चार्जशीट के आधार पर गुनाह तय होना हैं।
तीनों शूटर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में आईपीसी की धारा 120बी, 302, 307 419, 420 467 468 चार्जशीट दर्ज की गयी थी। 15 अप्रैल को रिपोटर्स बनकर माफिया के दो खौफनाक चेहरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस समय तीनों आरोपी प्रतापगढ़ की जेल में बंद हैं।
पुलिस के सामने किया था सरेंडर
15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में माफिया अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान तीनों शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स पर हमला बोल दिया। गोलियों की बरसात कर दी थी जिसके चलते मौके पर ही माफिया ब्रदर्स की मोत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ही आरोपियों ने भागने की कोशिश न करते हुए अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।
आरोपियों के बताए आपराधिक संबंध
आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो गए थे। सरे आम पुलिस के सामने पुलिस कस्टडी में तीन लोगों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया था। आपराधिक गुटों से आरोपियों का दिल्ली के गोलगोजी घाटी सुंदर गिरोह और पश्चिमी यूपी से आपराधिक संबंध बताये जा रहे हैं।