Kolkata RG Kar Rape Case : कोलकाता की विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। जज ने संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने इस केस को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ मानने से इनकार कर दिया।
पीड़िता के परिवार ने की फांसी की मांग
सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को अपनी बात रखने का मौका दिया। उन्होंने मुआवजा ठुकराते हुए कहा कि उन्हें केवल न्याय चाहिए। सीबीआई ने भी बहस के दौरान कहा कि इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज का न्यायपालिका में विश्वास बना रहे।
जबरन कराए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर
दोषी संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया कि उससे जबरन दस्तावेजों पर साइन कराए गए थे। हालांकि विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने स्पष्ट कहा कि संजय रॉय के खिलाफ रेप और हत्या का आरोप पूरी तरह साबित हो चुका है। जज ने संजय से संभावित सजा पर अपनी बात रखने का मौका दिया।
पिछले साल अस्पताल परिसर में मिला था शव
यह मामला पिछले साल 9 अगस्त 2024 का है, जब ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। शुरुआत में इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने की और संजय रॉय को गिरफ्तार किया। बाद में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली।
164 दिन बाद सुनाई गई सजा
इस मामले में सुनवाई 11 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी और महज 59 दिनों के भीतर कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी को 18 जनवरी 2025 को अपराधी करार दिया गया और अब अपराध की घटना के 164 दिन बाद उसे सजा सुनाई गई।
सीबीआई की जांच अभी भी जारी
सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और बदलाव की जांच अभी लंबित है। इस संबंध में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की गुंजाइश है।
देशभर में आक्रोश
इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिला दिया था। पीड़िता की हत्या ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। अदालत का यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि कानून के तहत अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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