राजनीति

अपना यूपी

क्राइम

बड़ी खबर

स्पोर्ट्स

वेब स्टोरीज

खबर

Gorakhpur : घोष कंपनी चौराहे के पास बनी चार मंजिला मस्जिद पर कार्रवाई शुरू, जानिए क्यों ढहाई जा रही है मस्जिद

by | Mar 1, 2025 | अपना यूपी, आपका जिला, गोरखपुर, मुख्य खबरें

Gorakhpur : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित घोष कंपनी चौराहे के पास बनी चार मंजिला मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने मस्जिद से जुड़े अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर खुद ध्वस्त करने की चेतावनी दी थी। साथ ही, कार्रवाई में आने वाले खर्च को मस्जिद कमेटी से वसूलने की भी बात कही गई थी।

तीसरी मंजिल गिराने का आदेश जारी

नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन पर बनी इस मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गिराने का आदेश दिया था। 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद (Gorakhpur) को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था। आदेश का पालन न करने की स्थिति में GDA खुद इसे तोड़ने और उसका खर्चा संबंधित लोगों से वसूलने की बात कही थी।

नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण

नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा था। 25 फरवरी 2024 को नगर निगम ने अभियान चलाकर वहां मौजूद 31 दुकानें और 12 आवासीय परिसर को हटाया था। इसी दौरान वहां स्थित मस्जिद को गिराने की कार्रवाई भी शुरू की गई थी, जिसका मस्जिद कमेटी और अन्य लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिण-पूर्वी कोने में देने का प्रस्ताव रखा, जिसे नगर निगम बोर्ड ने मंजूरी दी थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने नए सिरे से मस्जिद का निर्माण शुरू करवा दिया था।

ये भी पढ़ें : 1st March Ka Rashifal : शनिवार को जानिए किस राशि को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी

ये भी देखें : Amanatullah Khan का BJP पर निशाना, ‘हम बीजेपी को वादा पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे’

मस्जिद कमेटी को मिला था नोटिस

15 फरवरी को GDA ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा कराया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मस्जिद का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से किया गया है। निर्माण के दौरान भी GDA ने मस्जिद कमेटी से नक्शा दिखाने (Gorakhpur) को कहा, लेकिन वे नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद GDA ने तीन बार नोटिस जारी किया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार, GDA ने 15 दिन में खुद ही अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली ने इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील दायर की थी।

100 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा

मस्जिद कमेटी के अनुसार, यह मस्जिद पिछले 100 वर्षों से इस स्थान पर मौजूद है1967 में पहली बार नगर निगम ने इसे हटाने का प्रयास किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि मस्जिद यहां 100 वर्षों से बनी हुई है। कोर्ट ने 1284 वर्ग फुट जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश दिया था, जिसमें 24×26 स्क्वायर फीट जमीन मस्जिद के लिए थी, जबकि 60 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा रास्ता मस्जिद के लिए आवंटित किया गया था

अपना यूपी

क्राइम

आपका जिला

वीडियो

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर