Jaunpur News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर मुंसिफ कोर्ट में सोमवार को अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश पर आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। हालांकि, कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। इसके चलते कोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर सख्त रुख अपनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया।
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सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष (Jaunpur News) के अधिवक्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट से जुड़ा मामला लंबित है, इसलिए इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया।
जौनपुर के सिपाही मोहल्ले में स्थित अटाला मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि यहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। इसी दावे के आधार पर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है।