UP News : सूबे की योगी सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक नया कानून लाने की तैयारी में है। 2020 में बनाए गए कानून में संशोधन के लिए ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था और अब इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस संशोधित विधेयक में प्रावधान है कि अगर लव जिहाद का आरोप सही साबित होता है तो आरोपी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस कानून का दायरा बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 2020 का कुछ खास असर नहीं दिख रहा था। नए बिल में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और सजा के समय को भी बढ़ा दिया गया है। पहले कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान था जबकि अब उम्रकैद की सजा होगी। अब केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध माना जाएगा और झूठ बोलकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध होगा। ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा।
जो लोग स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहते हैं, उन्हें दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 5 साल की जेल हो सकती है। एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे दो महीने पहले डीएम को सूचित करना होगा। उल्लंघन पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है।
इन मामलों में जमानत अर्जी पर विचार करने के लिए सरकारी वकील से सलाह भी ली जाएगी। इसके अलावा, सजा का निर्धारण महिला की स्थिति के आधार पर होगा। नए कानून के तहत नीचे दिए गए कृत्यों को अपराध माना जाएगा:
- पहचान बदलकर शादी करना
- छिपाकर धर्म बदलवाना
- धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना
- डर दिखाकर धर्म बदलवाना
- बल प्रयोग से शादी करना