मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से फिर से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश में खामियां गिनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ED की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने 21 जून को ED की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिससे केजरीवाल की जमानत टल गई थी।
दिल्ली HC ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ED को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था। निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा।
जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती- AAP
वहीं, हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी ने असहमती जताई है। AAP ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से असहमत हैं। आम ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती।