UP News: नाबालिग से रेप के दोषी बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को कोर्ट ने विधायक को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब सजा सुनाए जाने के बाद उनका विधायकी कार्यकाल तय हो गया है।
पूरा मामला 2014 का है जब POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) और बलात्कार के आरोपों की सुनवाई 4 नवंबर 2014 को शुरू हुई। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 और 201 के तहत 12 दिसंबर को विधायक को दोषी घोषित किया। फैसले पर पीड़िता के भाई ने कहा, “आज न्याय मिला।” उधर, विधायक के बेटों ने कोर्ट से सजा में नरमी की अपील की है। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानपति रहते हुए रामदुलारे गोंड पर एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इसके बाद, नवंबर 2014 में, म्योरपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और नौ साल बाद हालिया फैसले में परिणत हुई। रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और एक साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया।
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पीड़िता के भाई ने खुलासा किया कि इन नौ सालों के दौरान विधायक और उनके बेटों ने उन्हें जान से मारने की धमकी और गांव से बाहर निकालने समेत कई तरह की धमकियां और प्रलोभन दिए। पीड़िता को गलत तरीके से वयस्क बताने के लिए विधायक पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया। उसने कथित तौर पर पीड़िता के लिए एक फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त किया और उसकी जन्मतिथि बदल दी।


