Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 20 जून को बड़ी राहत मिली, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने एक लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत मंजूर की। हालांकि, जमानत मंजूर होने के बावजूद केजरीवाल आज जेल से रिहा नहीं होंगे। जमानत दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़ी है।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
2 जून को सरेंडर किया
सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। 91 दिनों के बाद उन्हें 20 जून को जमानत मिली। केजरीवाल को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई और 2 जून को वे वापस जेल लौट आए। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
आप नेताओं ने जताई खुशी
जमानत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, “सत्यमेव जयते”। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह न्याय और सत्य की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से आभार।”
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आप के भीतर जश्न
केजरीवाल की जमानत की खबर फैलते ही आम आदमी पार्टी के भीतर जश्न का माहौल बन गया। आप ने लगातार दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई थी। सीएम केजरीवाल ने खुद बार-बार कहा है कि जांच एजेंसियों को कोई मौद्रिक गड़बड़ी नहीं मिली है। आप का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई भाजपा के दबाव में शुरू की गई थी।


